Name of service:- | बाढ़ आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर सहायता राशी |
Post Date:- | 29/05/2021 |
Post Update Date:- | |
Short Information:- | आज हम बात करेंगे Pashu Mrityu Sahayata Yojana Bihar 2021 के बारे में Bihar Pashu Mrityu Sahayata Yojana के द्वारा आपके पशु की मृत्यु होने पर बिहार सरकार आपको सहायता राशी देती है |इस योजना से बाढ़ आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर मौत पर सरकार देगी पैसा Bihar Badh Rahat 2021 दी जाएगी की इस पोस्ट को पढ़कर आपको Pashu Mrityu Sahayata Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे | |
Pashu Mrityu Sahayata Yojana Kya Hai
बिहार बाढ़ राहत पशु अनुदान 2021:- नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे Pashu Mrityu Sahayata Yojana Bihar के बारे में , जैसा की आपको पता है कि इस बार बिहार राज्य में मानसून तय समय से काफी पहले आ गया है | इसी कारण बिहार राज्य में तेज हवाए चल रही है और तूफान के साथ साथ बाढ़ के भी आसार बने रहते ही |जिसके लिए सरकार द्वारा Bihar Aapda Sahayata 2021 की शुरुवात भी करी गई है |
अब अगर कही पर बाढ़ या तेज वर्षा होती है तो इसके कारण पुरे बिहार राज्य को भरी जान-माल का नुकसान हो जाता है कई किसानो की फसल को भारी नुकसान हो जाता है साथ ही बिहार में कई लोग पशुपालन करके अपना घर चलाते है, जिनके पशुओ की मृत्यु आपदा और बाढ़ के कारण हो जाती है | इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार के पशुपालन वाले लोगो को सहायता प्रदान करने के लिए Pashu Mrityu Sahayata Yojana शुरू करी गई है |

Pashu Mrityu Sahayata Yojana 2021 के माध्यम से यदि आपके पशु की मृत्यु बाढ़ या किसी आपदा के कारण हो जाती है तो बिहार सरकार और Disaster Management Department, Bihar आपको पशु मृत्यु सहायता राशी प्रदान करी जाएगी |
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Pashu Mrityu Sahayata Yojana Bihar Highlight
आर्टिकल का नाम | Pashu Mrityu Sahayata Yojana Bihar |
किसके द्वारा | बिहार राज्य सरकार द्वारा |
लाभार्थी | बिहार के पशुपालन करने वाले |
उद्देश्य | पशु मृत्यु सहायता राशी प्रदान करना |
वर्ष | 2021 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकार वेबसाइट | Click Here |
पशु मृत्यु सहायता अनुदान योजना में कितना राशी मिलता है
पशु के प्रकार | राशी प्रति इकाई | अधिकतम अनुदान (प्रति परिवार) |
दुग्धकारी पशुगाय /भैस/उंट/वाक/मिथुन आदि | 30,000/- | 3 पशु तक सिमित |
बकरी /भेड़/सुकर | 3,000/- | 30 पशु तक सीमित |
भारवाही पशुबैल /ऊंट /घोडा आदि | 25,000/- | 3 पशु तक सीमित |
बछड़ा /खच्चर /गदहा /टटटू | 16,000/- | 6 पशु तक सीमित |
Bihar Pashu Mrityu Sahayata Yojana का उद्देश्य
- Pashu Mrityu Sahayata Yojana Bihar माध्यम से पशुपालन करने वाले लोगो को सहयता देने के लिए शुरू किया गया है |
- इस योजना के द्वारा पशुओ की मृत्यु पर अनुदान राशी प्रदान की जाएगी |
- Pashu Mrityu Sahayata Yojana Bihar 2021 में पशु की मृत्यु होने पर 30,000/- रूपये तक का अनुदान दिय जायेगा |
- सभी प्रकार के पालतू पशुओ के लिए अलग अलग प्रकार से अनुदान राशी प्रदान करी जाएगी |
- Pashu Mrityu Sahayata Yojana Bihar 2021 का मुख्य उद्देश्य पशुपालक को आर्थिक सहायता देना है |
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Bihar Badh Rahat Yojna 2021 के दस्तावेज़
Documents Required
- Application Form
- Mobile Number
- Aadhae Card
- Bank Passbook
- Other Documents
Important Link
Bihar Pashu Mrityu Sahayata Yojana Details | Click Here |
Department Login | Click Here |
Disaster Management Department | Click Here |
Official Website | Click Here |
Bihar Official Site | Click Here |
Note:- |
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जिला पशुपालन कार्यालय एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। आवेदन में वांछित विवरण यथा नाम, पता, मोबाईल नंबर, आधार नंबर, मृत पशु से संबंधित विवरण, मृत्यु का कारण तथा बैंक खाता का ब्योरा इत्यादि अंकित रहना आवश्यक है। विशेष जानकारी के लिए पशु पालन |
Helpline No:-
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं
- Phone No- 0612-2230942
- Phone No- 0612-2226049
सरकार द्वारा पशु मृत्यु सहायता अनुदान राशी कैसे प्राप्त करे
Bihar Pashu Mrityu Sahayata Yojana Offline Apply Process
पशु मृत्यु के बाद अगर शव प्राप्त होगी :-
- पशु के मर जाने पर पशुपालक को निकटतम पशुचिकित्सा पदाधिकारी को सूचित करना है तथा पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (प्रपत्र-क) में आवेदन दिया जायेगा।
- पशुचिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करेंगे तथा आवेदन आगे अंचलाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
- पशु शव पर अन्य परीक्षण की स्थिति में नहीं रहने कई दिन पुराने होने/सड़ जाने आदि पर पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र के साथ मृत पशुओं की संख्या से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन अंचलाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया जायेगा।
- अंचलाधिकारी प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
पशुशव प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में :-
- अगर पशु की मृत्यु होने पर यदि शव नही मिलता है तो पशुपालक द्वारा स्थानीय थाना में पशु क्षति के संबंध में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।
- पशुपालक के आवेदन पत्र पर गाव के स्थानीय मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य/सरपंच/पंच/वार्ड सदस्य द्वारा अग्रसारित होना चाहिये ।
- रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए पशुपालक द्वारा आवेदन संबंधित अंचलाधिकारी को दी
जायेगी। - अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी / अन्य कर्मी से वास्तविक रूप से पशु क्षति संबंधी जाँचोपरान्त स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे |
- अंचलाधिकारी पशु क्षति संबंधी सूचना को ससमय जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ।
- जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त अभिलेख स्वीकृत कराकर घटना के एक सप्ताह के अन्दर सहाय्य अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
Frequently Asked Questions (FAQ)
1 Q सरकार द्वारा पशु मृत्यु सहायता अनुदान राशी कैसे प्राप्त करे ?
Ans पशुपालक द्वारा निकटतम पशुचिकित्सा पदाधिकारी को सूचना दी जायेगी और विहित प्रपत्र में आवेदन दिया जायेगा। जिसे भर कर और सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न जमा करना है |
2 Q भैस की मृत्यु होने पर कितनी अनुदान राशी मिलती है ?
Ans भैस की मृत्यु होने पर 30,000/- अनुदान राशी मिलती है |
3 Q बिहार सरकार द्वारा पशुओ की मृत्यु होने पर कितनी राशी दी जाती है ?
Ans बिहार सरकार द्वारा पशुओ की मृत्यु होने पर 3000/- से लेकर 30,000/- तक की अनुदान राशी दी जाती है |यह राशी आपके पशु के प्रकार पर दी जाती है |
4 Q बाढ़ आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर सहायता राशी के लिए कैसे आवेदन करे ?
Ans पशु के मर जाने पर पशुचिकित्सा पदाधिकारी को सूचित करना है तथा पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दिया जायेगा।
इसके बाद यदि पशु के शव मिलता हे तो उसका पोस्टमाडम किया जायेगा ,
अन्यथा आवेदन पत्र पर सरपंच के साइन करके जमा करना है |
अनुदान राशी आपके खाते में आ जाएगी |