Name of service:- | E Way बिल Account रजिस्ट्रेशन कैसे करें |
Post Date:- | 26/12/2022 |
Beneficiary:- | Indian Citizens |
Department:- | Goods and Services Taxe – Way Bill System |
Apply Mode:- | Online |
Short Information:- | आज हम बात करेंगे E way Bill Online Registration & Benefits के बारे में| यह एक प्रकार का Electronic Bill होता है। इस पोस्ट को पढ़कर आपको E Way Bill System, Rules & Generation Process आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे | |
E Way bill kya hai?
E Way bill के बारे में अगर आसान भाषा में समझे तो ई वे बिल एक प्रकार का Electronic Bill होता है, इस प्रकार का बिल कम्प्यूटर पर बना बिल होता है। आज के समय में जब GST System पूरी तरह से लागू हो चुका है तो ऐसी स्थिति सामान या में, किसी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने पर एक प्रकार का बिल जारी किया जाता है, अतः यदि आप किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Online Bill भी तैयार करना होगा। इसी Online Bill को E-Way Bill कहते हैं। ई वे बिल को जीएसटी पोर्टल पर भी दर्ज किया जाता है|
किस स्थिति में ई-वे बिल जरूरी है?
मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कारोबार शुरू करते हैं जिसमें की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आवश्यकता रहती हैं अर्थात कि आपको अपने माल को किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है और यदि ट्रांसपोर्ट से आप जो भी माल भेज रहे हैं उसकी कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ई वे बिल बनाना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि भारत सरकार के नए नियमों के आधार पर 50,000 से अधिक रुपए के माल पर E-Way Bill बनाना अनिवार्य होगा।
E Way bill के बारे में सारी जानकारी GST Common Portal पर दर्ज करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से माल भेजने वाले व्यक्ति की अर्थात की Supplier की होगी। परंतु कुछ विशेष स्थिति में माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति या फिर माल को जिस वाहन से ले जाए जा रहा है वह भी जारी कर सकता है।
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फॉर्म जीएसटी आईएनएस-1 क्या है?
फॉर्म जीएसटी आईएनएस-1 के बारे में जाने तो E Way Bill को मुख्य रूप से जीसटी पोर्टल पर GST INS-1 Form के रूप में जारी किया जाता है। ई वे बिल को जीएसटी पोर्टल पर कर देने के बाद जीएसटी आई एन एस 1 फॉर्म की जानकारी माल के Supplier, उसके Transportar और Reciever को हो जाएगी। इसी के माध्यम से माल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में पारदर्शिता आती हैं|
Form GST INS-1 में दो भाग होते हैं:-
- भाग A:-भाग A में माल की जानकारी भरी जाती है।
- भाग B:- भाग B में ट्रांसपोर्टर के बारे में जानकारी भरी जाती है।
ई-वे बिल का फायदा
- ईवे बिल के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार को पूर्ण जीएसटी प्राप्त होगी अर्थात कि लोग टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे|
- इसके माध्यम से सामान ट्रांसफर की गति में तेजी आती है|
- उधर Tax विभाग के अधिकारी, माल परिवहन के चेकिंग स्थलों पर भी Radio Frequency Identification Device readers इंस्टाल करवा देंगे। जब भी वाहन यहां से गुजरेगा, इस नंबर को Device के पास ले जाने पर अपने आप उसकी सारी जानकारी Computer पर Show करने लगेगी।
- ई वे बिल बनाने से ट्रकों पर RFID टैग सक्षम होने के कारण विभिन्न चौकियों पर खर्च होने वाला समय कम हो सकता है |
- ईवे बिल के माध्यम से उचित जवाबदेही और सत्यापन आसानी से हो सकता है|
Documents Required E Way Bill System
- Aadhaar Card
- PAN Card
- GST Number
- Mobile Number
- Supplier Details
- Transporter Details
- Email ID
अगर आपको कोई भी Documents Resize करना है तो आप इस वेबसाइट Photo/Signature resize के थ्रू कर सकते हैं
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online
Important Link
E way Bill Registration Online | Click Here |
E way Bill login system | Click Here |
E way Bill User Manual | Click Here |
Bihar E way Bill Official Site | Click Here |
Bihar Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana 2023 | Click Here |
Ayushman Bharat Yojana Online Apply | Click Here |
E way Bill Official Portal | Click Here |
Bihar Official Website | Click Here |
Note:- |
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इस पोस्ट में हमने आपको ईवे बिल से जुड़े सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करें | अतः अगर आप ई वे बिल बनवाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें जिससे आपको ई वे बिल से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल्स प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपको आवेदन करने में आसानी होगी| |
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कौन जारी कर सकेगा ई-वे बिल
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ई वे बिल को जारी कौन कर सकता है, ई वे बिल को जारी करने की प्रक्रिया को समझने के लिए मान लीजिए कि दो कारोबारियों के बीच माल के आदान या प्रदान की स्थितियों में उसे दो तरह से भेजने के विकल्प हो सकते हैं।
- अगर मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति सामान भेज रहा है या जिसे सामान की जरूरत है उनका व्यक्तिगत वाहन है अर्थात की माल को उसके Supplier या उसके Reciever के खुद के वाहन में भेजा रहा हो।
- इसके अलावा दूसरे प्रकार के बारे में बात करें तो अगर किसी लोडिंग वाहन के माध्यम से माल की डिलीवरी कराई जाती हैं यानी माल को किसी तीसरी पार्टी यानी की Transport के माध्यम से भेजा जा रहा हो।
जीएसटी ई-वे बिल नियम 2023
जीएसटी ई वे बिल नियम 2021 के मुताबिक यदि ई-वे बिल में कोई त्रुटि या किसी भी प्रकार की जानकारी का अभाव या कमी होती है, तो टैक्स और पेनाल्टी दोनों लगेगी। साथ ही जो टैक्स पहले वापस हो जाता था, वह अब नहीं होगा। साफ है छोटी से छोटी गलती जो अनजाने में भी हो जाए या चालक व कर्मचारी के द्वारा हो गई, तो पेनाल्टी और जुर्माना दो गुना वसूला जाएगा।
E-Way Bill के नियमों के मुताबिक, Tax Commissioner या उसकी ओर से अधिकृत Officer को माल के Transport होने के दौरान कहीं भी उसकी जांच करने का अधिकार होगा। वाहन चालक या माल ले जाने वाले को अपने E-Bill की फोटो कॉपी या Electronic कॉपी दिखानी होगी।
जीएसटी ई वे बिल नियम 2021 के विस्तार से बारे में बात करें तो किसी भी सामान को 24 घंटे में 200 किलोमीटर तक पहुंचाना है। पहले ये एक दिन में 100 किलोमीटर था। यह कार्य बहुत ही कठिन कार्य होता है। क्योंकि इसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे कई बार क्लाइंट्स माल नहीं लेते या फिर पेमेंट की कारण से माल को रोकना पड़ता है और इसके कारण समय की हानि होती है।
इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार की समस्याएं जिससे रास्ते में गाड़ी का खराब हो जाना या किसी लंबे जाम या धरना-प्रदर्शन में गाड़ी फंस जाती है। इस प्रकार के कई ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से निर्धारित समय अंतराल में गाड़ी को 24 घंटे में 200 किलोमीटर पहुंचाने में दिक्कत आ सकती है। अगर 24 घंटे में गाड़ी नहीं पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में माल को गैर कानूनी माने जाने का प्रावधान है। जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
बजट के नए प्रावधान में तो टैक्स का रिबेट भी नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि ई-वे बिल जैसा नियम दुनिया में कहीं नहीं है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है। व्यापारी और ट्रांसपोर्टर नंबर 1 का काम करने के बाद भी ई-बिल की विसंगतियों की वजह से दोषी नहीं हो सकता। इस पर रोक लगनी चाहिए।
कितने समय तक के लिए मान्य होगा ई-वे बिल
समान्य Consignment के लिए 100 किमी की दूरी तक के लिए बनाये गए ई-वे बिल की Validity एक दिन की होगी। इसके बाद के प्रत्येक 100 किमी अथवा इसके किसी भाग के लिए Validity एक अतिरिक्त दिन की होगी।
E-Waybill की वैधता की अवधि निम्नवत् है:-
Sr No | दूरी | वैधता की अवधि |
1 | 100 Km तक | 1 दिन (ODC वाहनों को छोड़कर) |
2 | प्रत्येक 100 Km या उसके भाग के लिए | 1 अतिरिक्त दिन (ODC वाहनों को छोड़कर) |
3 | 20Km तक | 1 दिन (ODC वाहन लिए) |
4 | प्रत्येक 20 km या उसके भाग के लिए | 1 अतिरिक्त दिन (ODC वाहन के लिए) |
How to Generate E way Bill Online
ई-वे-बिल में क्या जानकारी भरनी होती है?
ई वे बिल में आपको निम्न प्रकार की जानकारी करनी पड़ती है:-
- मोबाइल नंबर
- अपना नाम
- आधार कार्ड नंबर
- पिन कार्ड नंबर
- जीएसटी नंबर
- यूनिक E-Way Bill Number (EBN)
- Supplier Detail
ई-वे बिल की चेकिंग की प्रक्रिया और अधिकार
- माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले व्यक्ति को या फिर अलग से उस माल की Representative को कागजी बिल या Dilivery Challan ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माल की एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई या उनके विभाजनसंबंधित Challan और उनके साथ E-Way Bill या E-Way Bill Number कि एक प्रिंट आउट या फोटो कॉपी रखने बहुत ही जरूरी है। यह E-Way Bill Number एक Radio Frequency Identification Device के साथ Link हो जाता है।
- भारत सरकार के टैक्स विभाग अधिकारी द्वारा माल परिवहन के चेकिंग स्थलों पर भी Radio Frequency Identification Device readers इंस्टाल करवा देंगे। जिसकी मदद से ट्रांसपोर्टर को यह लाभ होगा कि जब भी वाहन यहां से गुजरेगा, इस नंबर को Device के पास ले जाने पर अपने आप उसकी सारी जानकारी कंप्यूटर पर प्रदर्शित हो जाएगी करने लगेगी। E-Way Bill के द्वारा ही GST Officiar Transport किये गए माल के संदर्भ में यह बात सुनिश्चित कर सकेंगे कि उस माल पर उचित तरीके से GST लगाया गया है कि नहीं।
- E-way Bill की जांच के बाद उस अधिकारी को एक दिन के अंदर, Checking संबंधी डिटेल की समरी प्रस्तुत करनी होगी। इसी के साथ ही उस अधिकारी को डिटेल समरी प्रस्तुत करने के 3 दिन के भीतर उसकी Final Report भी भेजनी होगी।
E way बिल account रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- इसके लिए सबसे पहले आपको ही बे रजिस्ट्रेशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक हमने आपको ऊपर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में प्रदान किया है |
- यहां पर से आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्लिक करना है|
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ई वे बिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है
- जैसे ही आप करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा|
- इस पेज पर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है|
- जीएसटी इन नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड को फिल करना है |
- इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है|
- जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ई वे बिल से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी|
- पर आप राज्य का नाम एवं पैन कार्ड पर अंकित, legal Name को भरकर Validation बटन पर Click करें। Validation के उपरान्त अन्य व्यवसायिक ब्यौरा भरें एवं Submit करें।
- इस प्रकार User ID और Password तैयार हो जायेगा। अनिबंधित व्यक्ति “Enrollment for citizens’ Option द्वारा केवल आधार संख्या के माध्यम से User ID/Password प्राप्त कर सकते हैं।
- अंत में आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा|
- इस ऐप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं|
e-way bill login Process
- ई वे बिल लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
- इसके बाद आपको यहां से अलग अलग टाइप दिखाई देंगी, आपको लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
- जैसे ही आप ली करें आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा|
- यहां पर अब आपको यूजरनेम और पासवर्ड डालने हैं |
- इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को भरना है|
- इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
- अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या यूजरनेम भूल गए हैं या फिर आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी भूल गए हैं तो इसके लिए आप नीचे दिए गए ऑप्शन के माध्यम से उसे रीजेनरेट कर सकते हैं|
E Way Bill Format PDF
इस पोस्ट में हमने आपको ई वे बिल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करी है और अब हम आपको E Way Bill Format PDF के बारे में भी बताएंगे| E Way Bill Format PDF के लिंक को हमने आपको इस पोस्ट में नीचे प्रदान किया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे ही E Way Bill Format PDF Download कर पाएंगे|
E Way Bill Requirement in Bihar
वर्तमान समय में कई लोग ई वे बिल के लिए आवेदन करते हैं, अगर देखा जाए तो जिस भी कारोबारी को अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है और अगर उस माल की कीमत 50,000 से अधिक होती है तो उसे ई वे बिल बनवाना पड़ता है | इसी कारण सरकार समय-समय पर E Way Bill Requirement Notice जारी करता है|
बिहार राज्य में अगर आप जानना चाहते हैं कि ई वे बिल रिक्रूटमेंट कब से शुरू होगा या इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर पोस्ट में हमने इंपोर्टेंट लिंक्स एक्शन में E Way Bill Bihar की ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक प्रदान किया गया है| अगर आप E Way Bill Requirement in Bihar के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करें, जिससे कि आप सीधे ही बिहार ई वे बिल की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे| यहां से आप नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करके E Way Bill Requirement in Bihar से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
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Frequently Asked Questions FAQ
1 Q ई-वे बिल को कैंसल करने की सुविधा क्या है ?
Ans अगर आपका ई-वे बिल बन जाता है तो उसके बाद किसी बदलाव की स्थिति में SMS के जरिये उसे Cancell कैंसल कराया जा सकता है।इसी के साथ जरूरत पड़ने पर SMS की मदद से दूसरा E-Way Bill भी बनवाया जा सकता है।
2 Q ई वे बिल का मतलब क्या होता है ?
Ans ईवे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है, यह बिल 50 हजार रुपये या 50 हजार से रुपये से अधिक के माल सप्लाई या माल प्राप्त पर लागू होता है.
3 Q ई वे बिल कब से लागू हुआ?
Ans ईवे बिल 1 सितंबर 2020 से लागू है। यह नया ईवे बिल नियम 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू है।
4 Q मोबाइल से ई वे बिल कैसे बनाएं ?
Ans अगर आप मोबाइल से ई वे बिल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार के ई वे बिल पोर्टल पर जाना होगा, यहां पर से आप जनरेट न्यू ई वे बिल के ऑप्शन पर जाकर जो भी जानकारी मांगी जाती है उसे भरकर अपना ई वे बिल मोबाइल से बनवा सकते हैं|
5 Q ई वे बिल बनाने के लिए क्या-क्या जरूरी चीजें लगती है ?
Ans , इसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर, पैन कार्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर तथा सप्लाई ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जानकारी होना जरूरी है|
6 Q ई वे बिल कब बनाया जाता है ?
Ans जब आपके माल के की कुल कीमत ₹50000 या उससे अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में ई वे बिल बनाया जाता है|
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