Name of Post:- | Income Tax Registration Process |
Post Date:- | 25/03/2023 08:00 PM |
Post Update Date:- | |
Apply Mode:- | Online Apply Mode |
Department:- | Income Tax Department India |
Short Information:- | आज हम बात करेंगे के Income Tax File के बारे में Income Tax Registration, आईटीआर दाखिल कैसे करें? ITR कैसे भरे Income Tax Kaise Bhare Status Chack Kaise Kare से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे | |
Income Tax File Kya Hai
हमारे भारत देश की जनसंख्या लगभग सवा सौ करोड़ हे सरकार सभी नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं प्रदान करती है ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है जिस का कुछ भाग सरकार इनकम टैक्स वसूल करके इकट्ठा करती है|
लोगों द्वारा अपनी आमदनी का कुछ भाग टैक्स के रूप में चुकाया जाता है, जिसे इनकम टैक्स कहते है| इनकम टैक्स से होने वाली कमाई को सरकार अपने देश में होने वाली गतिविधियों तथा जनता को मूलभूत सुविधाएं और योजनाएं के रूप में इस्तेमाल करती हैं| आईटीआर फार्म के तहत हमें केंद्र सरकार को अपनी आमदनी खर्च तथा किए गए निवेश का वार्षिक ब्यौरा देना होता है| इसे इनकम टैक्स रिटर्न भी कहा जाता है|
अगर आसान भाषा में समझे तो ITR यानी Income Tax Return एक वह फॉर्म है जिसके अंतर्गत हम सरकार को वित्तीय वर्ष का ब्यौरा प्रदान करते हैं जिससे आप Income Tax registration करने के बाद ITR फार्म के माध्यम स वित्त वर्ष में हमने नौकरी उद्योग या अन्य स्त्रोतों से कितनी राशि कमाई हैं तथा अन्य संसाधनों पर कितना निवेश या खर्च किया है इसकी संपूर्ण जानकारी केंद्र सरकार को देते हैं|
Income TAX File Kyo Bharna Padta Hai
केंद्र सरकार देश की उन नागरिकों तथा उद्योगों से इनकम टैक्स वसूल करती है जो आइटीआर के अंतर्गत आते हैं| इस राशि का उपयोग सरकार देश के विकास मैं तथा आम नागरिकों को सड़क,बिजली, पानी आदि सुविधाएं प्रधान के रूप में करती है| आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को तथा किसानों को दिए जाने वाली सुविधाएं या मदद इन्हीं खर्च में शामिल है|
प्रत्येक नागरिक को इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए इससे सरकार के साथ-साथ आम नागरिक को भी काफी लाभ मिलता है| यदि कोई नागरिक समय पर इनकम टैक्स नहीं भरता है तो उस पर ₹5000 तक का जुर्माना वसूला जाता है जो कि उसके अगले वर्ष टैक्स रिटर्न के समय जमा करना होता है|
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Income TAX Return किसे भरना होता है
अब हम जान लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न किसे भरना चाहिए और किसे नहीं? ऊंची पोस्ट में हमने आपको बताया है कि किस-किस श्रेणी के व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना अनिवार्य है :-
- इनकम टैक्स रिटर्न प्रत्येक व्यक्ति को भरना चाहिए अगर आपकी आय नौकरी, उद्योग या अन्य आय स्रोतों से टैक्स छूट से अधिक हे तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है|
- यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसंधान, शैक्षणिक केंद्र, चिकित्सा, विश्वविद्यालय या अन्य उद्योगों से इनकम करता है तब उसे आइटीआर फाइल करना अनिवार्य है|
- भारत के प्रत्येक नागरिक या प्रवासी भारतीय जिनकी कुल सालाना आय 250000 रुपए से ज्यादा हे उनको नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न अनिवार्य है|
- वीजा के लिए आवेदन करने के लिए भी आइटीआर फॉर्म का होना अति आवश्यक है| विदेशों द्वारा आपकी वित्तीय स्थिति को जानने के लिए आइटीआर को बहुत भरोसेमंद स्त्रोत माना जाता है
- यदि आप कोई नौकरी या अन्य कारोबार करते हैं जिस की वार्षिक आय ₹250000 से अधिक है तो भी आपको इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए जिससे कि आप देश से बाहर नौकरी के लिए आवेदन भी कर सके|
- होम लोन लेते समय भी इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित जानकारी मांगी जाती है| इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न समय पर अवश्य जमा करना चाहिए|
फॉर्म 16 क्या होता है?
फार्म 16 भारत के आयकर विभाग से जारी किया गया एक TDS प्रमाण पत्र होता है इस फार्म की माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि हमारी सैलरी से सीबीएस काटकर उसे आयकर विभाग द्वारा जमा कर दिया गया है| फॉर्म 16 जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं उस कंपनी द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का certificate (प्रमाण पत्र) होता है | फार्म 16 आपके वेतन से काटी गई टीडीएस कटौती की जानकारी उपलब्ध कराता है|b देश में हर कंपनी द्वारा अपने यहां कार्यरत कर्मचारी को फॉर्म 16 प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है| यह फार्म आपको कंपनी द्वारा टीडीएस काटकर आयकर विभाग में जमा कर देने पर जारी किया जाता है| जब हम आइटीआर फाइल करते हैं तब हमें फॉर्म 16 की आवश्यकता होती है|
फॉर्म 16 मैं दो प्रकार होते हैं:-
- Form 16 A:-
- इस फार्म के अंतर्गत कंपनी तथा आप की संपूर्ण जानकारी होती है|
- इसके अंतर्गत कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति का PAN तथा TAN दर्ज होता है|
- फॉर्म 16a में एंपलॉयर की ओर से प्रमाणित की गई काटे गए तिमाही टैक्स की सूचना दर्ज होती है
- Form 16 B :-
- फॉर्म 16b फॉर्म 16 का अति महत्वपूर्ण भाग होता है| इसके अंतर्गत आपकी सैलरी की जानकारी प्राप्त होती है|
- फार्म के अंतर्गत सैलरी में टैक्स छूट की जानकारी होती है| तथा सैलरी संबंधित सैलेरी ब्रेकअप जानकारी भी दर्ज रहती है|
- फॉर्म 16b के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको कितनी टैक्स छूट मिल सकती है यह जानकारी उपलब्ध होती है|
- सेक्शन 89 के तहत कौन-कौन से अन्य छूट व राहत मिल सकती है इसका भी ब्यौरा फॉर्म 16B में दर्द रहता है|
Documents Required
- PAN Card
- FORM 16
- Email ID
- Salary Slip
- Aadhar Card
- Bank Statement
- Mobile Number
अगर आपको कोई भी Documents Resize करना है तो आप इस वेबसाइट Photo/Signature Resize के थ्रू कर सकते हैं
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Note:- |
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इस लेख में हमने आइटीआर इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी समस्त जानकारी बताई गई है तथा इनकम टैक्स अकाउंट बनाने तथा आईटीआर दाखिल करने के लिए लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें| |
How to Register Efiling Income Tax Full Process Video
फॉर्म 16 कैसे प्राप्त करें?
Form 16 इनकम टैक्स भरने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज होता है| बैंक लोन तथा वीजा संबंधित आवेदन करने के लिए भी फार्म 16 की आवश्यकता पड़ती है| फॉर्म 16 वह सर्टिफिकेट है जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है जिसके अंतर्गत कर्मचारी की सैलेरी टीडीएस कटौती को दर्शाती है| फॉर्म 16 कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रदान करती हैं| भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के तहत प्रत्येक कर्मचारी जो इनकम टैक्स सीमा के अंतर्गत आता है वह Form 16 के लिए योग्य है | चलिए अब हम आपको बताते हैं फार्म16 को ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें..
- फॉर्म 16 पीडीएफ डाउनलोड करनेके लिए सर्वप्रथम आपको Income TAX Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- मुख्य पृष्ठ ओपन होने के बाद आपको FORM Download ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें|
- आपके सामने एक नया ओपन होगा जहां पर पर Form 16A तथा Form 16B ऑप्शन दिखाई देंगे|
- डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं|
आईटीआर दाखिल कैसे करें?
देश के प्रत्येक व्यक्ति को समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न(ITR) दाखिल कर देना चाहिए| समय पश्चात आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जाता है| आप अपना इनकम टैक्स आयकर पोर्टल के माध्यम से जमा करा सकते हैं| ITR ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया को ई फाइलिंग भी कहां जाता है| इस लेख में हमने आईटीआर दाखिल करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है अतः लेख को अंत तक जरूर पढ़ें|
ITR कैसे भरे 2022?
जैसा कि हम जानते हैं गत वर्ष 2020-21 के लिए आइटीआर करने की निर्धारित तारीख 31 दिसंबर 2021 निकल चुकी है| यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर जमा नहीं किया है तब आप यह करें:- आयकर विभाग अधिनियम की धारा 139 1 तथा 234 A के तहत समय सीमा इनकम टैक्स रिटर्न बनने पर आपको जुर्माना भरना पड़ता है| यदि करदाता की कुल आय ₹500000 से कम है तब उसे ₹1000 जुर्माने के रूप में देने होंगे और यदि करदाता की कुल आय 250000 से कम है तब आप बिना जुर्माने के 31 मार्च 2022 तक आइटीआर फाइल कर सकते हैं| अब हम आपको ई पोर्टल द्वारा income tax kaise bhare की संपूर्ण प्रक्रिया बताते हैं;-
- सर्वप्रथम आपको Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर ओपन करना है|
- होम पेज पर होने पर आपको लॉगइन ऑप्शन दिखाई यहां पर आप अपना यूजर आईडी तथा पैन नंबर भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें|
- सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर 6 अंक का ओटीपी आएगा|
- बॉक्स में ओटीपी दर्ज करके लॉगइन बटन पर क्लिक करें|
- वेरिफिकेशन होने पश्चात आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग नामक डैशबोर्ड दिखाई देगा उस पर क्लिक करें|
- अब आपको जो फॉर्म भरना है उसे सिलेक्ट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं|
Income Tax Account Kaise Banaye
अब हम जान लेते हैं कि इनकम टैक्स का अकाउंट ऑनलाइन कैसे बनाएं इसके लिए आपको निम्न निर्देशों का पालन करना है जो कि इस प्रकार है:-
- सर्वप्रथम आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है|
- होम पेज ओपन होने पर आपको रजिस्टर्ड युवर सेल्फ का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें|
- जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने Income Tax Registration Form ओपन हो जाएगा|
- यहां पर आपको चार अलग-अलग चरणों में जानकारी देने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है इसमें सबसे पहले आपको पैन कार्ड की जानकारी देनी है|
- पेज ओपन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड तथा जन्म दिनांक दर्ज करना है तत्पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक कर दें|
- अब आपके सामने एक नयापन होगा जहां पर आपको अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड सेट करना है यह आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके पासवर्ड भूल जाने पर आपकी मदद करेगा| प्राइमरी सिगरेट क्वेश्चन आंसर दर्ज करें|
- यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी एवं अपना पूरा पता दर्ज करना है|
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया जाएगा इस ओटीपी को बॉक्स में दर्ज कर दें|
- तत्पश्चात आपके ईमेल आईडी पर आपका यूजर आईडी अर्थात आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा जोकि लॉग इन करने के लिए आवश्यक है|
- अब आपको यूजर आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन दिखाई देगा यहां पर आप अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं|
Income Tax Login Kaise Kare
ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करके रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अब आपको अकाउंट में लॉगइन करना है जिसकी प्रक्रिया निम्न है:-
- लॉग इन करने के लिए सर्वप्रथम आपको ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है|
- यहां पर आपको लॉगइन ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करें|
- लॉगइन के लिए आपके ईमेल पर जो आईडी पासवर्ड पाया था वह यहां दर्ज करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं|
ITR Status Kaise Check Kare
अब हम जान लेते हैं हम अपना आइटीआर इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस चेक निम्न प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं:-
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करना है।
- यहां पर आपको View Returns/Forms दिखाई देगा इस पर क्लिक करें।
- नया ओपन होने पर My Account टैब पर जाएं तथा इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां पर अपना आईडी का पासवर्ड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें|
- अब आपके सामने आयकर स्थिति के साथ रिटर्न विवरण का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपने स्टेटस स्थिति देख सकते हैं।
टीडीएस कब काटता है?
TDS अर्थात Tax Deducted at Source इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है जो कि आपकी सैलरी से कटता है| इसका स्टेटमेंट आईटीआर में दर्ज होता है| यदि आपकी सैलरी से कटा टीडीएस आपके कोई टैक्स देनदारी से अधिक है तब यह आइटीआर फाइलिंग के दौरान वापस कर दिया जाता है| TDS सैलरी, निवेश ब्रोकरेज इत्यादि पर कटता है| सरकार द्वारा टीडीएस (TDS) के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स किया जाता है जोकि इनकम टैक्स चोरी को रोकने में सहायक है| TDS कर्मचारियों को दी जाने वाली मासिक सैलरी पर काटा जाता है| यदि कोई व्यक्ति किराए के रूप में भुगतान करता है इस पर टीडीएस काटा जाता है| यदि आप की कुल आय कर योग्य सीमा से कम है तब आप पर किसी प्रकार का टीडीएस नहीं काटा जाएगा|
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Frequently Asked Questions FAQ
Q1. आईटीआर कौन भर सकता है?
Ans भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति व्यक्ति जिनकी इनकम हो रही है आइटीआर भर सकते हैं| जिन व्यक्ति की आय उद्योगों या अन्य संसाधनों से हो रही है वह सभी आइटीआर भरने के दायरे में आते हैं|
Q2. इनकम टैक्स कैलकुलेटर क्या है?
Ans इनकम टैक्स कैलकुलेटर वह ऑनलाइन टूल है जिसका उपयोग टैक्स कानूनों के तहत अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं| इनकम टैक्स कैलकुलेटर आप की कुल आय खर्च तथा निवेश का कुल आंकलन करने में समर्थ है| इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अपनी कुल आय पर लिए गए टैक्स की गणना कर सकते हैं|
Q3. इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है?
Ans आईटीआर (ITR) यानि ‘Income Tax Return’ केंद्र सरकार को अपने पिछले वित्तीय वर्ष का ब्यौरा देने वाला एक फॉर्म है ITR वह कानूनी दस्तावेज ही जिसमे नागरिक अपनी आमदनी, किन स्टोर तो द्वारा पैसे कमाए तथा कितना अधिक निवेश किया इसका पूरी जानकारी दर्ज रहती है|
Q4. कैसे कर सकते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल?
Ans इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम आपको वह वित्त वर्ष चुनना है जिसके लिए आप अपने आयकर की गणना करना चाहते हैं। आयकर की गणना में उम्र का अधिक महत्व होता है वित्त वर्ष चुनने के बाद बॉक्स में अपनी उम्र दर्ज करें| तत्पश्चात अपनी आयो गीत राशि दर्ज करके सबमिट कर दे| इस प्रकार आप अपनी देनदारी इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं|
Q5. इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर क्या होगा?
Ans आयकर विभाग के कानूनों के तहत समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर आपको लगभग ₹10000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है | तथा इनकम टैक्स चोरी करने पर आपको जेल भी हो सकती है| इसलिए समय पर अपना आइटीआर Income Tax Return जरूर जमा कर दें|
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