Name of service:- | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम क्या है |
Post Date:- | 28/12/2022 |
Portal:- | Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam Portal |
Beneficiary:- | People Of Bihar |
Apply Mode:- | Online |
Short Information:- | आज हम बात करेंगे Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam के बारे में| बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वारा आम लोगों की शिकायतों के निवारण बहुत जल्द किया जाएगा। इस पोस्ट को पढ़कर आपको Bihar Lok Shikayat Nivaran Complaint Process, Status, Documents आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे | |
विषय की सूची
Bihar Lok Shikayat Nivaran Kya Hai
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एक ऐसा नियम है जिसके बारे में सही रूप से जानकारी प्राप्त होने पर आप इसके माध्यम से अपनी समस्या एवं शिकायतों का आसानी से और सही निर्णय प्राप्त कर सकते हैं| बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वारा आम लोगों की शिकायतों के निवारण की सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद के निष्पादन हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया जा रहा है ।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी रूप से संचालित होने पर आम जनता को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर किसी परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर और परिवाद पर सुनवाई में किये गये विनिश्चय/निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।
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लोक शिकायत निवारण कानून क्या है
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का शुभारम 5 जून, 2016 को किया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सुनवाई का अवसर एवं शिकायत निवारण का अधिकार प्रदान करता है, आर टी आई, आर टी पी एस, सेवा संबंधित मामले एवं न्यायालय की अधिकारिता के मामलों को छोडकर ।
इस अधिकार में निम्नलिखित कार्य निहित हैं-
- नकारात्मक सूची सहित सभी मामलों में लिखित रूप में आवेदन को स्वीकार करना
- सुनवाई के लिए नोटिस
- अतिरिक्त साक्ष्य देना
- सभी अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुंच
- लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर अपील दायर करने का अवसर ।
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की विशेषताएं
Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam की विशेषता के बारे में बात करें तो, इसके माध्यम से आपको निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :-
- इस कानून से सभी आवेदकों की 60 कार्य दिवसों में उनकी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी |
- इसी के साथ यह भी प्रयास किया जाएगा कि 2 महीनों के समय अंतराल के मध्य ही उनके द्वारा की गई शिकायत का निर्धारण भी प्रदान किया जा सके |
- 60 कार्य दिवसों में यह भी सुनिश्चित करें कि उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है।
- शिकायत का तुरंत निबंधन संख्या/पावती प्रदान करते हुए सुनवाई की तिथि बतायी जाती है |
- शिकायतकर्ता एवं शिकायत के विषय से संबंधित सरकारीकर्मी के आमने-सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है।
- इस अधिनियम में निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में अपील दायर किया जा सके।
लोक शिकायत निवारण में कैसी शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है?
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के माध्यम से किस प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं | इसके माध्यम से दर्ज की जाने वाली शिकायतों की सूची कुछ इस प्रकार हैं :-
- कार्यक्रम एवं सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या ऐसा लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए
- किसी लोक सेवक द्वारा राज्य में लागू किसी नियम- नीति-विधि की अवहेलना किए जाने के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद दायर किया जा सकता है।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए,
- ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में
- किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से
- उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उदभूत किसी मामले के संबंध में परिवाद दायर किया जा सकता है ।
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से कार्यक्रम एवं सेवायें जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, की सूची उपलब्ध रहेगी । यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के सुगोचर स्थान पर तथा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में लगाये जाने वाले टच स्क्रीन कियोस्क पर भी उपलब्ध होंगी।
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शिकायत करने में लगने वाले दस्तावेज
- Aadhaar Card
- Complaint Related Documents
- Bihar Lok Shikayat Nivaran Form
- Mobile Number
- Email ID
- OTP
अगर आपको कोई भी Documents Resize करना है तो आप इस वेबसाइट Photo/Signature resize के थ्रू कर सकते हैं
Important Link
Bihar Lok Shikayat Nivaran Online Apply | Click Here |
Mobile Application | Click Here |
File First / Second Appeal | Click Here |
Bihar Lok Shikayat Nivaran Case Status | Click Here |
Bihar Panchayat Lok Shikayat Nivaran File Online | Click Here |
Bihar Lok Shikayat Nivaran Application Form | Click Here |
Department List Under Lok Shikayat Nivaran | Click Here |
Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam | Click Here |
Bihar Official Website | Click Here |
Note:- |
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इस पोस्ट में हमने आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बारे में सारी जानकारी प्रदान करें हैं इसलिए कृपया आप इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें| |
परिवाद कौन दायर कर सकता है?
- बिहार राज्य का कोई भी निवासी परिवाद दायर कर सकता है |
- कोई भी व्यक्ति जिससे कि बिहार राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त करनी है |
- किसी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होते हुए भी असमर्थ हैं वह आवेदन कर सकता है |
- अगर किसी व्यक्ति ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिया है और उसे अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है इसके माध्यम से शिकायत कर सकता है |
बिहार जनता दरबार के बारे में जानकारी
बिहार मुख्यमंत्री जनता दरबार शिकायत रजिस्ट्रेशन कैसे करें
देखिए बिहार राज्य में अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा है या किसी भी योजना से जुड़ी समस्या है तो उसके लिए आप बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर आवेदन करने के अलावा भी बिहार मुख्यमंत्री जनता दरबार के माध्यम से अपनी समस्या को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं| बिहार जनता दरबार के बारे में सारी जानकारी हमने आपको एक पोस्ट के माध्यम से प्रदान करें जिसका लिंक हम आपको यहां प्रदान करेंगे, आप उस पर क्लिक करके बिहार जनता दरबार के बारे में सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे :-
बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
Bihar Lok Shikayat Nivaran Me Shikayat Kaise Kare
अब हम जान लेते हैं कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक शिकायत कैसे करें:-
- सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के ऑफिशल पोर्टल पर जाना है जिसका लिखा हमने आपको ऊपर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में दे रखा है |
- आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे ही बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर पहुंच जाएंगे|
- जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे आपके सामने होमपेज ओपन हो जाएगा, होम पेज पर आपको कई अलग-अलग प्रकार की टेप दिखाई देंगी |
- यहां पर से आपको नया परिवाद दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना है |
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया भेजो ओपन हो जाएगा |
- इस पेज पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और फिर कैप्चा कोड को फिल करना है |
- अब आपको Genrate OTP की ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर लेना है |
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इस ओटीपी को एंटर करना है |
- जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करते हैं आपके सामने बिहार लोक शिकायत निवारण आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा|
- यहां पर आप तो सबसे पहले आवेदन का प्रकार चुन लेना है कि आप व्यक्तिगत आवेदन कर रहे हैं या समूह या संस्थाओं के रूप में आवेदन करें उसे चुन लेना है |
- अगर आपको सबसे पहले अपना नाम चुनना है, इसके बाद आपको पिता का नाम, अपना पता, शहर या गांव, डाकघर, जिला प्रखंड आदि सारी जानकारी देना है|
- इसके बाद आपको अपने थाना क्षेत्र, मोबाइल नंबर और इमेल आईडी को चुनना है, इसके बाद आपको आधार कार्ड संख्या और पिन कोड डालना है |
- इसके बाद आपको आगे आवेदन फॉर्म भरने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अब आप आवेदन फॉर्म के अगले चरण में आ जाएंगे |
- सबसे पहले आपको जिस परिवार के बारे में शिकायत करनी है उसका विषय चुनना है|
- इसके बाद आपका परिवाद जिस भी विभाग के अंतर्गत आता है उसे चुनना है, इसके अतिरिक्त आपको जो भी परेशानी है उसके बारे में विवरण देना है तथा कार्यालय आदि की जानकारी देना है|
- इसके बाद आपको परिवाद के बारे में संक्षिप्त विवरण देना है |
- अब आपको मूल परिवार की छाया प्रति को अपलोड करना है, तथा अन्य बाकी जानकारी भरना है|
- सारी जानकारी देने के बाद अंत में आपको आवेदन फॉर्म को चेक कर लेना है और इसके बाद आपको Preview And Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- आपका आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा |
- शिकायत सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिससे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं |
Bihar Lok Shikayat Nivaran Case Status
बिहार निजी नलकूप योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
अगर आपने बिहार लोक शिकायत निवारण इसके लिए शिकायत दर्ज करी है और अब आप Bihar Lok Shikayat Nivaran Complaint Status पता करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :-
- जेठालाल छोटीइसके लिए सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक ऊपर दिया गया है|
- जैसे ही आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने होम पेज ओपन होगा, यहां से आपको परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की स्थिति जाने के ऑप्शन पर जाना है |
- यहां पर आपको सबसे पहले आवेदन सबमिट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा उसे यहां पर एंटर करना है |
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड को फिल करना है |
- सारी जानकारी सबमिट करने के बाद अंत में आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपके आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी तथा आवेदन की स्थिति प्राप्त हो जाए |
Bihar Lok Shikayat Nivaran Helpline Number
आपको बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने में कोई समस्या आती है, आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अधिकारी का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसकी मदद से आप एक फोन कॉल के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | बिहार लोक शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार से:-
- Bihar Lok Shikayat Nivaran Helpline Number :- 1800 345 6284
- परिवाद दायर करने एवं परिवाद की स्थिति जानने के लिए कॉल करें
- प्रतिदिन पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराहन 06:30 बजे तक कार्यरत
- Email:- in[email protected]
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Frequently Asked Questions FAQ
1 Q बिहार लोक शिकायत कहां की जा सकते हैं ?
Ans परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्थित काउंटर या एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्त कराये जा सकते हैं ।
2 Q बिहार लोक शिकायत कौन दायर कर सकता है ?
Ans ऐसे व्यक्ति जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है या उन्हें किसी भी बात की परेशानी है वह बिहार लोक शिकायत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं |
3 Q बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया ?
Ans बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को 06 जून 2015 से पूरे बिहार राज्य में लागू किया गया |
4 Q बिहार लोक शिकायत निवारण के लिए आवेदन करने में कितना पैसा लगता है ?
Ans बिहार लोक शिकायत निवारण परिवाद प्रथम अपील या द्वितीय अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई शुल्क भुगतेय नहीं है ।
5 Q किन विषयों पर बिहार लोक शिकायत निवारण द्वारा शिकायत दायर नहीं किया जा सकता है ?
Ans ऐसे मामले या ऐसे विषय जो की पूर्ण रूप से न्यायालय से जुड़े हैं तथा सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं उन मामलों के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर या दर्ज नहीं किया जा सकता हे |
6 Q बिहार लोक शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
Ans Bihar Lok Shikayat Nivaran Helpline Number :-1800 345 6284
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Ispe sunwai bhi hota hai ya nahi?
होता है अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो अप्लाई करें
,सेवा में
माननीय श्री मुख्यमंत्री बिहार
विषय-RPWD एक्ट 2016 के सेक्शन-37 के अन्तर्गत-स्वरोजगार हेतु,
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम,के माध्यम से डेढ़ लाख(150000/=)रू ऋण उप्लब्ध कराने के संबंध में।
महाशय,
सविनय निवेदन है कि मैं
भूली कुमार( श्रवण बाधित दिव्यांग )
(1) यु ,डी,आई, डी, कार्ड नंबर :-,br 2910419980054616
(2) विकलांगता का पर्तिशत,67./.
(3) आधार नंबर :-961811225658
(4) account number:35509606038
(5) फोन नंबर 7061520729
ग्राम- देवटोला,पोस्ट, बभनियाव,थाना जगदीशपुर, प्रखंड, जगदीशपुर, जिला भोजपुर का दिव्यांगता रोजगार स्वीकृति के संबंध में।
एक दिव्यांग जन,गरीबी बेरोजगारी की मार झेलता,आत्मनिर्भर बनने के लिये क्रियाशील हूं।मुझे सस्ता एवं सरल तरीके से ऋण चाहिए।
अतएव श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि एक ठोस आदेश जारी कर RPWD एक्ट 2016 के सेक्शन-37 के अन्तर्गत-बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम,से डेढ़ लाख रू ऋण,सुलभ कराया जाय;जिससे मै अपना रोजगार शुरु कर आत्म निर्भर बन सकूं।
इसके लिये मैं सदैव आपके प्रति आभारी रहूँगा।
धन्यवाद सहित
भवदीय
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(आवेदक) भूली कुमार पिता पंचनन्द सिंह
ग्राम—-देवटोला
-डाक-बभनियाव
प्रखंड—–जगदीशपुर——-जिला—-भोजपुर—-
मोबाईल-7061520729