Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar AdhiniYam Online Complain | अगर आपको कोई भी विभाग परेशान करे तो डायरेक्ट कंप्लेंट करे मुख्यमंत्री के पास

Name of Post:-बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम क्या है
Post Date:-18/03/2023 09:00 AM
Post Update:-
Beneficiary:-People Of Bihar
Apply Mode:-Online Apply Mode
Portal:-Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar Adhiniyam Portal
Short Information:-आज हम बात करेंगे Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar Adhiniyam के बारे में| बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वारा आम लोगों की शिकायतों के निवारण बहुत जल्द किया जाएगा। इस पोस्ट को पढ़ कर आपको Bihar Lok Shikayat Nibaran Complaint Process, Status, Documents आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे |

Bihar Lok Shikayat Nibaran Kya Hai

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम एक ऐसा नियम है जिसके बारे में सही रूप से जानकारी प्राप्त होने पर आप इसके माध्यम से अपनी समस्या एवं शिकायतों का आसानी से और सही निर्णय प्राप्त कर सकते हैं| बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के द्वारा आम लोगों की शिकायतों के निवारण की सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा एक निश्चित समय सीमा के अंदर परिवाद के निष्पादन हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया जा रहा है ।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी रूप से संचालित होने पर आम जनता को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर किसी परिवाद पर सुनवाई एवं उसके निवारण का अवसर और परिवाद पर सुनवाई में किये गये विनिश्चय/निर्णय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

  • विभाग अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करें
Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar Adhiniyam

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की विशेषताएं

Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar Adhiniyam की विशेषता के बारे में बात करें तो, इसके माध्यम से आपको निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :-

  • इस कानून से सभी आवेदकों की 60 कार्य दिवसों में उनकी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी |
  • इसी के साथ यह भी प्रयास किया जाएगा कि 2 महीनों के समय अंतराल के मध्य ही उनके द्वारा की गई शिकायत का निर्धारण भी प्रदान किया जा सके |
  • 60 कार्य दिवसों में यह भी सुनिश्चित करें कि उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है।
  • शिकायत का तुरंत निबंधन संख्या/पावती प्रदान करते हुए सुनवाई की तिथि बतायी जाती है |
  • शिकायतकर्ता एवं शिकायत के विषय से संबंधित सरकारीकर्मी के आमने-सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है।
  • इस अधिनियम में निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि निर्णय से व्यथित होने की स्थिति में अपील दायर किया जा सके।
Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar Adhiniyam Online Complain

लोक शिकायत निवारण में कैसी शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है?

चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के माध्यम से किस प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं | इसके माध्यम से दर्ज की जाने वाली शिकायतों की सूची कुछ इस प्रकार हैं :-

  • कार्यक्रम एवं सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या ऐसा लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए
  • किसी लोक सेवक द्वारा राज्य में लागू किसी नियम- नीति-विधि की अवहेलना किए जाने के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद दायर किया जा सकता है।
  • राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए,
  • ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में
  • किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से
  • उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उदभूत किसी मामले के संबंध में परिवाद दायर किया जा सकता है ।

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से कार्यक्रम एवं सेवायें जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, की सूची उपलब्ध रहेगी । यह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय के सुगोचर स्थान पर तथा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में लगाये जाने वाले टच स्क्रीन कियोस्क पर भी उपलब्ध होंगी।

यह भी पढ़े :-

शिकायत करने में लगने वाले दस्तावेज

  • आवेदक का ओटीपी
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का ईमेल आईडी
  • आवेदक का शिकायत संबंधी दस्तावेज
  • आवेदक का बिहार लोक शिकायत निवारण प्रपत्र

अगर आपको कोई भी Documents Resize करना है तो आप इस वेबसाइट Photo/Signature Resize के थ्रू कर सकते हैं

Important Link

Online Apply NewFile A New Complaint
Mobile ApplicationClick Here
File First / Second AppealClick Here
Official Notification Click Here
Case StatusClick Here
Application FormClick Here
Department List Under Lok Shikayat NibaranClick Here
Official WebsiteClick Here
Note:-
इस पोस्ट में हमने आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बारे में सारी जानकारी प्रदान करें हैं इसलिए कृपया आप इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें|

परिवाद कौन दायर कर सकता है?

  • बिहार राज्य का कोई भी निवासी परिवाद दायर कर सकता है |
  • कोई भी व्यक्ति जिससे कि बिहार राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त करनी है |
  • किसी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होते हुए भी असमर्थ हैं वह आवेदन कर सकता है |
  • अगर किसी व्यक्ति ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिया है और उसे अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है इसके माध्यम से शिकायत कर सकता है |

बिहार जनता दरबार के बारे में जानकारी

देखिए बिहार राज्य में अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा है या किसी भी योजना से जुड़ी समस्या है तो उसके लिए आप बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर आवेदन करने के अलावा भी बिहार मुख्यमंत्री जनता दरबार के माध्यम से अपनी समस्या को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं| बिहार जनता दरबार के बारे में सारी जानकारी हमने आपको एक पोस्ट के माध्यम से प्रदान करें जिसका लिंक हम आपको यहां प्रदान करेंगे, आप उस पर क्लिक करके बिहार जनता दरबार के बारे में सारी जानकारी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे :-

बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया

अब हम जान लेते हैं कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक शिकायत कैसे करें:-

  • सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के ऑफिशल पोर्टल पर जाना है जिसका लिखा हमने आपको ऊपर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में दे रखा है |
  • आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे ही बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर पहुंच जाएंगे|
  • जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे आपके सामने होमपेज ओपन हो जाएगा, होम पेज पर आपको कई अलग-अलग प्रकार की टेप दिखाई देंगी |
Bihar Lok Shikayat Nivaran Aadhikar Adhiniyam
  • यहां पर से आपको नया परिवाद दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना है |
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया भेजो ओपन हो जाएगा |
  • इस पेज पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और फिर कैप्चा कोड को फिल करना है |
  • अब आपको Genrate OTP की ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर लेना है |
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इस ओटीपी को एंटर करना है |
  • जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करते हैं आपके सामने बिहार लोक शिकायत निवारण आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा|
  • यहां पर आप तो सबसे पहले आवेदन का प्रकार चुन लेना है कि आप व्यक्तिगत आवेदन कर रहे हैं या समूह या संस्थाओं के रूप में आवेदन करें उसे चुन लेना है |
  • अगर आपको सबसे पहले अपना नाम चुनना है, इसके बाद आपको पिता का नाम, अपना पता, शहर या गांव, डाकघर, जिला प्रखंड आदि सारी जानकारी देना है|
  • इसके बाद आपको अपने थाना क्षेत्र, मोबाइल नंबर और इमेल आईडी को चुनना है, इसके बाद आपको आधार कार्ड संख्या और पिन कोड डालना है |
  • इसके बाद आपको आगे आवेदन फॉर्म भरने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है, अब आप आवेदन फॉर्म के अगले चरण में आ जाएंगे |
  • सबसे पहले आपको जिस परिवार के बारे में शिकायत करनी है उसका विषय चुनना है|
  • इसके बाद आपका परिवाद जिस भी विभाग के अंतर्गत आता है उसे चुनना है, इसके अतिरिक्त आपको जो भी परेशानी है उसके बारे में विवरण देना है तथा कार्यालय आदि की जानकारी देना है|
  • इसके बाद आपको परिवाद के बारे में संक्षिप्त विवरण देना है |
  • अब आपको मूल परिवार की छाया प्रति को अपलोड करना है, तथा अन्य बाकी जानकारी भरना है|
  • सारी जानकारी देने के बाद अंत में आपको आवेदन फॉर्म को चेक कर लेना है और इसके बाद आपको Preview And Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
  • आपका आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा |
  • शिकायत सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिससे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं |

ऑफलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया

बिहार लोक शिकायत निवारण में ऑफलाइन तरीके से शिकयत करने के लिए

  • सबसे पहले आपको अपना शिकायत A4 पेपर में लिख कर
  • अपने सभी जरुरी दस्तावेज के साथ
  • अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर जमा करना होगा

स्टेटस चेक करने का प्रक्रिया

अगर आपने बिहार लोक शिकायत निवारण इसके लिए शिकायत दर्ज करी है और अब आप Bihar Lok Shikayat Nibaran Complaint Status पता करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :-

  • जेठालाल छोटीइसके लिए सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक ऊपर दिया गया है|
  • जैसे ही आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाएंगे आपके सामने होम पेज ओपन होगा, यहां से आपको परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की स्थिति जाने के ऑप्शन पर जाना है |
  • यहां पर आपको सबसे पहले आवेदन सबमिट होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा उसे यहां पर एंटर करना है |
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड को फिल करना है |
  • सारी जानकारी सबमिट करने के बाद अंत में आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपके आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी तथा आवेदन की स्थिति प्राप्त हो जाए |

Helpline Number

आपको बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाने में कोई समस्या आती है, आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अधिकारी का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसकी मदद से आप एक फोन कॉल के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं | बिहार लोक शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार से:-

  • Email: – info-lokshikayat-bih@gov.in
  • प्रतिदिन पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराहन 06:30 बजे तक कार्यरत
  • परिवाद दायर करने एवं परिवाद की स्थिति जानने के लिए कॉल करें
  • Bihar Lok Shikayat Nibaran Helpline Number:- 1800 345 6284
  • Call (toll-free no. 1800 345 6284) (working daily from 09:30 am to 06:30 pm) to know the status of the complaint.

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Frequently Asked Questions FAQ

Q1. बिहार लोक शिकायत कहां की जा सकते हैं?

Ans परिवाद अनुमंडलीय अथवा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय स्थित काउंटर या एकीकृत शिकायत प्राप्ति केन्द्र पर प्राप्त कराये जा सकते हैं ।

Q2. बिहार लोक शिकायत कौन दायर कर सकता है?

Ans ऐसे व्यक्ति जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है या उन्हें किसी भी बात की परेशानी है वह बिहार लोक शिकायत पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं |

Q3. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया?

Ans बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को 06 जून 2015 से पूरे बिहार राज्य में लागू किया गया |

Q4. बिहार लोक शिकायत निवारण के लिए आवेदन करने में कितना पैसा लगता है?

Ans बिहार लोक शिकायत निवारण परिवाद प्रथम अपील या द्वितीय अपील या पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई शुल्क भुगतेय नहीं है ।

Q5. किन विषयों पर बिहार लोक शिकायत निवारण द्वारा शिकायत दायर नहीं किया जा सकता है?

Ans ऐसे मामले या ऐसे विषय जो की पूर्ण रूप से न्यायालय से जुड़े हैं तथा सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं उन मामलों के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर या दर्ज नहीं किया जा सकता हे |

Q6. बिहार लोक शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर क्या है?

Ans Bihar Lok Shikayat Nibaran Helpline Number: -1800 345 6284

ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपतक सबसे पहले अपने इस Website के माधयम से पहुँचआते रहेंगे biharonlineportal.com, तो आप हमारे Website को फॉलो करना ना भूलें ।

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5 thoughts on “Bihar Lok Shikayat Nibaran Aadhikar AdhiniYam Online Complain | अगर आपको कोई भी विभाग परेशान करे तो डायरेक्ट कंप्लेंट करे मुख्यमंत्री के पास”

    • होता है अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो अप्लाई करें

      Reply
      • ,सेवा में
        माननीय श्री मुख्यमंत्री बिहार

        विषय-RPWD एक्ट 2016 के सेक्शन-37 के अन्तर्गत-स्वरोजगार हेतु,
        बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम,के माध्यम से डेढ़ लाख(150000/=)रू ऋण उप्लब्ध कराने के संबंध में।
        महाशय,
        सविनय निवेदन है कि मैं
        भूली कुमार( श्रवण बाधित दिव्यांग )
        (1) यु ,डी,आई, डी, कार्ड नंबर :-,br 2910419980054616
        (2) विकलांगता का पर्तिशत,67./.
        (3) आधार नंबर :-961811225658
        (4) account number:35509606038
        (5) फोन नंबर 7061520729
        ग्राम- देवटोला,पोस्ट, बभनियाव,थाना जगदीशपुर, प्रखंड, जगदीशपुर, जिला भोजपुर का दिव्यांगता रोजगार स्वीकृति के संबंध में।
        एक दिव्यांग जन,गरीबी बेरोजगारी की मार झेलता,आत्मनिर्भर बनने के लिये क्रियाशील हूं।मुझे सस्ता एवं सरल तरीके से ऋण चाहिए।
        अतएव श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि एक ठोस आदेश जारी कर RPWD एक्ट 2016 के सेक्शन-37 के अन्तर्गत-बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम,से डेढ़ लाख रू ऋण,सुलभ कराया जाय;जिससे मै अपना रोजगार शुरु कर आत्म निर्भर बन सकूं।
        इसके लिये मैं सदैव आपके प्रति आभारी रहूँगा।
        धन्यवाद सहित
        भवदीय
        ——————-
        (आवेदक) भूली कुमार पिता पंचनन्द सिंह
        ग्राम—-देवटोला
        -डाक-बभनियाव
        प्रखंड—–जगदीशपुर——-जिला—-भोजपुर—-
        मोबाईल-7061520729

        Reply
  1. मैं सिवान जिला के बसंतपुर थाना के निवासी हु सर मैं बहुत गरीब लड़का हूं प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करें मैं एक मेडीकल सटफ हु मुझे कोई govt नौकरी लगवा dijye sir mai ye apka येहहान जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हु 7321806481

    Reply
  2. माईक अतिशय सर पाच लाख रुपये लिया था उस व्यक्ति ने मुझे पिचले तीन साल से परेशान कर रहा है बोलता है कि मुझे 38 लाख करता हो गया ९२ लाख रुपये हो गया ऐसा करके मेरे घर पर मुझे बोलता की पिशवीस टक्के पच्चीस टक्के तीस टक्के से व्याज मांग रहा है छोटे-मोठे बिजनेस वाला हो सर दोन नंबर का पैसा कमाने का हमारा है सर घर पे आके परेशान करे मुझे बहुत बोलता की 38 लाख रुपये देना पडेगा ९२ लाख रुपये देना पडेगा देना पडेगा तो तेरे मारुंगा

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