Name of service:- | Balu Aur Giti Ka License Online Apply |
Post Date:- | 24/01/2024 |
Short Information:- | आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की बड़ी अपडेट के बारे में ! अब बालू और गिट्टी का लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन बारे में , जी हा दोस्तों बिहार सरकार ने बालू और गिट्टी तथा ईंट-भट्ठों का परमिट पाने की प्रक्रिया बुधवार से ऑनलाइन कर दिया है| हम आपको बतायेंगे की इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे | |
Balu Aur Giti Ka License Online Apply 2024
बालू पत्थर के स्टॉकिस्ट या कहे की बालू और गिट्टी के थपक व्यापारी जो माल का स्टॉक रखते है है उन्हें अब बालू और गिट्टी बेचने का लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) और ईंट-भट्ठों का परमिट लेना पड़ेगा |बालू और गिट्टी तथा ईंट-भट्ठों का परमिट पाने की प्रक्रिया बुधवार से Online हो गयी |इस पोस्ट बिहार सरकार की बड़ी अपडेट! अब बालू और गिट्टी का लाइसेंस बनाने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन को अंत तक पढ़े |
इस प्रक्रिया का उद्घाटन खान एवं भू-तत्व विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने विकास भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में किया | उन्होंने कहा कि पहले इस लाइसेंस को लेने में गड़बड़ी होती थी , अब कागजात ठीक रहने पर आवेदन के 15 दिनों के भीतर उपनिदेशक स्तर के पदाधिकारी License Online निर्गत करेंगे |वहीं, कागजात अधूरा रहने पर आवेदन खारिज कर दिया जायेगा | इस दोरान विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर बम्हरा और निदेशक व उपनिदेशक संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे| विभाग ने इससे पहले बालू और पत्थर घाटों की नीलामी प्रक्रिया सहित चालान Online कर Website पर आवेदन करने और इसके माध्यम से ही कागजात प्राप्त करने की होगी सुविधा |
बालू और गिट्टी का लाइसेंस ऑनलाइन बनाने के लाभ
- बालू और गिट्टी के आवेदन Online बनाने से कार्यालयों का चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा
- Online License बनाने से आवेदन कार्य में पारदर्शिता आएगी
- रिश्वतखोरों से छुटकारा मिलेगा |
- भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के तहत एक और बड़ा कदम |
अभी हैं 590 स्टॉकिस्ट लाइसेंस
राज्य में विभाग के स्टाकिस्ट लाइसेंस धारकों की मौजूदा संख्या 590 है। अब इन License के रिन्यूअल करना हैं। रिन्यूअल के लिए Online ही आवेदन किया जा सकेगा। विभाग के दफ्तर में किसी को चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग की प्रधान सचिव हरजौत कौर ने कहा कि लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी।
लाइसेंस ऑनलाइन बनाने के लाभ
- बालू और गिट्टी के आवेदन Online होने से कार्यालयों का चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा.
- Online License बनाने से आवेदन कार्य में पारदर्शिता आएगी.
- रिश्वतखोरों से छुटकारा मिलेगा.
- भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के तहत एक और बड़ा कदम.
नम्नललक्लखत जानकारी एवं दस्तावेज आवश्यक हैं?
- GST No. एवं स्कैन किया GST का दस्तावेज की प्राप्ति (pdf फॉमेट मेंहो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) आवश्यिानुसार ।
- स्टॉक स्थल का स्वालमत्व प्रमाण दस्तावेज की स्कैन प्राप्ति (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो ))
(उदाहरण : लीज ऐग्रीमेंट,यलद स्टॉक स्थल लीज ऐग्रीमेंट पर हो तो
अथवा दाक्लखल- खाररज के प्रमाण की प्राप्ति के साथ वतडमान में
कटाये गये रसीद की प्राप्ति )। - स्टॉक स्थल का ललया गया फोटो की स्कैन प्राप्ति (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो )।
- भूलम के नक्शे का स्कैन प्राप्ति (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो )।
- संबंलधत लजले के डी0 एम0/ एस0 पी0/ एस0 डी0ओ0) द्वारा लनगडत चररत्र प्रमाण पत्र की स्कैन प्राप्ति (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो )।
- अनुज्ञक्लिधारी द्वारा भूलम के संबंध में समलपडत शपथ पत्र (भूलम का प्रकार, स्वालमत्व, ऐग्रीमेंट के संबंध में शपथ पत्र) (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो )।
- नोटरी द्वारा लनगडत हलफनामा/शपथ पत्र संख्या एवं हलफनामा/शपथ पत्र की स्कैन प्राप्ति (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो )। (हलफनामा/शपथ पत्र में यह दशाडया हुआ हो की आवेदक
के पास पूवड में लकसी भी तरह का कोई लवभागीय बकाया रालश ना हो) - लजस वर्ड के ललए K-लाईसेंस का आवेदन फॉमड भरना चाह रहें हों, के वल उसी वर्ड को (लदये गये वर्ड के लवकल्ों
में) से चुनें । - हस्ताक्षर (jpg फॉमेट में के वल एवं लजसकी चौडाई 150 पिक्सेल एवं उाँचाई 100 पिक्सेल से कम हो )
- फोटो (jpg फॉमेट में के वल एवं लजसकी चौडाई 450 पिक्सेल एवं उाँचाई 550 पिक्सेल से कम हो )
ऑनलाईन प्रणाली में K-लाईसेंस नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
लनम्नललक्लखत जानकारी एवं दस्तावेज आवश्यक हैं?
- GST No. एवं स्कैन किया GST का दस्तावेज की प्राप्ति (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) आवश्यिानुसार ।
- PAN नम्बर एवं स्कैन किया PAN काडड की प्राप्ति (pdf फॉमेट में हो एवं फाइल साईज 2 MB से कम हो) आवश्यिानुसार
बालू और गिट्टी का लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाईन प्रणाली में पंजीकरण के लिए आवेदक का प्रमालणत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0 डी0 आवश्यक है जिसकी। सफलता पूर्वक पुष्टी के बाद ही ऑनलाईन प्रणाली द्वारा सफल पंजीकरण हो पायेगा ।
- Photo
- Voter ID
- Aadhar Card
- Land Details
- Bank Passbook
- Mobile Number
अगर आपको कोई भी Documents Resize करना है तो आप इस वेबसाइट Photo/Signature Resize के थ्रू कर सकते हैं?
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online
Important Link
Online Apply New | New User Registration |
Application For Permit | Click Here |
Bihar Khad Beej Licence | Click Here |
Shop Registration In Bihar | Click Here |
Bihar Bakri Farm Yojana 2024 | Click Here |
Mines & Geology Department | Click Here // Click Here |
Bihar Official Website | Click Here |
Note:- |
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खनन शीर्ष मेंं पैसा जमा कराने के लिए संबंधित आवेदक को जिला खनन कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है सभी (नया / मौजूदा Kअनुज्ञप्तिधारी ) के लिए यह अनिवार्य है की केवल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही आवेदन करें । ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही नया / नविनीकृत K अनुज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है ।ऑनलाइन माध्यम से आवेदन न करने पर ईचालान निर्गत करने की अनुमति नहीं होगी। |
बालू और गिट्टी का लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा वहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा।
- फिर आप यहाँ अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पूछा जाएगा वो सब डाल के आपको सबमिट करना होगा।
Toll-Free Number
- किसी भी तरह की तकनीकी सहायता के लिए निम्नलिखित नंबर पर संपर्क करें 9798220207 9798233437
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Frequently Asked Questions FAQ
Q1. नया K-लाईसेंस लेने के आवेदन शुल्क क्या है?
Ans वतडमान में नया K-लाईसेंस लेने के आवेदन शुल्क 10,000/- रू0 मात्र है
Q2. K-लाईसेंस नवीनीकरण के आवेदन शुल्क क्या है?
Ans वतडमान में K-लाईसेंस नवीनीकरण के आवेदन शुल्क 2000/- रू0 मात्र है
Q3. लाइसेंस बनवाने में कितना टाइम लगता है?
Ans लाइसेंस बनाने में आपको तकरीबन दो से तीन महीना का टाइम लगेगा।
Q4. लाइसेंस बनवाने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
Ans जी नहीं लाइसेंस बनवाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन आप हमेशा लाइसेंस के साथ चलाएं।
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AAP kaha se hai , Mujhe bhi banvana hai
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Ham Patna se hai