GST Online Registration | आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठ कर सकते हैं GST रजिस्ट्रेशन, जाने आवेदन प्रक्रिया

Name of Post:-GST Online Registration
Post Date:-15/11/2024
Post Type:-Service
GST Full Form in Hindi:-गु्ड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स
Registration Charge:-Registration Charge No Cost
Registration Mode:-Online & Offline Apply Mode
GST Full Form In English:-GST Goods And Services Tax
Short Information:-GST Registration के बारे में, भारत सरकार ने अब GST Online Registration कर दी है, इस पोस्ट को पढ़ कर आपको Ward/Circle/Sector No For GST Registration से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी इसलिए इस पोस्ट पर अंत तक जुड़े रहे, इससे आपको GST Registration में कैसे करना है आदि जानकारी भी प्राप्त होगी।

GST Online Registration Process

GST Registration Process Step By Step:- नमस्कार दोस्तों , आज हम आपसे बात करेंगे GST Registration Online India के बारे में, GST Full Form Goods And Services Tax ( गुड्स एंड सर्विस टैक्स)। GST टैक्स तब लगता है जब हम किसी उत्पाद को खरीदते हैं। अगर सीधे तौर पर समझे तो जीएसटी हमारे ऊपर लगने वाला Indirect Tax है। GST को साल 2017 में लागू किया गया।

GST Registration

2017 के पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई तरह के टैक्स लिए जाते थे जो की आपको अलग अलग भुगतान करना पड़ते थे लेकिन जबसे GST India में लागु हुआ है अब जीएसटी में तमाम तरह के सभी टैक्स को शामिल कर दिया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और GST Registration करने की प्रकिया के बारे में इस पोस्ट में जानकारी देंगे इसिलिए पोस्ट को अंत तक पढ़े।

GST Registration क्या है?

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करे:- GST (Goods And Services TAX) जिसे अपनी भाषा में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। GST को माल और सर्विस पर लगाया जाता है। इसके माध्यम से आप सारे टेक्स को अलग अलग भुगतान करने की बजे सिर्फ एक बार में GST के माध्यम से जमा कर सकते है ।

देश भर में लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओें की बिक्री और विक्रय पर लगने वाले GST की सबसे अच्छी बात यह है कि GST किसी भी एक समान पर इसका Rate पूरे देश में एक जैसा होगा। अर्थात देश के किसी भी कोने में मौजूद GST भुगतान करने वाले Consumer को उस वस्तु पर एक बराबर Tax चुकाना पड़ेगा।

GST Online भुगतान के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है। GST Registration के लिए आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। तथा अगर आप GST Registration Process विस्तार से समझना चाहते है तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़े। GST रजिस्ट्रेशन करवाने से आप पेनेल्टी नही लगती है ।

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GST का रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरुरी है?

GST पुरे देश में लागु किया गया है। जिससे की देश कर हर क्रय-विक्रय करने वाले और व्यापार करने वाले लोगो को GST भुगतान करना आवश्यक है। इसके लागू होने के कारण आपको विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। GST Registration करवाने के बाद ही आप GST Online Pay कर सकते है ।

जिनका लोगो का समुचित कारोबार एक वित्त वर्ष में 20 लाख या इससे अधिक है उन व्यापारियों और करदाताओं के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए जीएसटी ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

जानिए कैसे मिलेगा आपको GST Number

जी हाँ दोस्तों अगर आपका भी अपना व्यवसाय है और यदि आप भी अपनी दुकान, कारखाना आदि के लिए GST Number चाहते है तो आपको हम इस पोस्ट में सारी जानकारी दी गई है।

जिससे आप भी अपनी दुकान के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस देकर जीएसटी नंबर बनवा पायेंगे, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआईएन (गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर) के नाम से भी जाना जाता है। GST Number मूल रूप से एक 15 अंको की संख्या जिसने उस टैक्स आइडेटनिफिकेशन नंबर का स्थान लिया है जो कंपनियों के राज्यों में वैल्यू एडेड टैक्स नियम के तहत रजिस्टर दौरान उन्हें मिला था।


GST Number को पाने के लिए हर व्यवसाय को सिर्फ दो चरण के प्रोसेस को पूरा करना होगा, आपको केंद्र सरकार को अपने तरफ से GST ऑनलइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

इसकी प्रक्रिया को काफी साधारण रखा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वूर्ण है क्योंकि बाद में ये जीएसटी से जुड़ी सभी फायदों को उपलब्ध कराने में मदद करेगी

GST के प्रकार

आपको बता दें कि जब भारत में जीएसटी (GST) लागू नहीं था तो हर राज्य सरकार प्रत्येक वस्तु पर जो चाहे वो टैक्स लगा सकती थी, और इसी कारण सभी राज्यों में जितनी भी वस्तुए थी सभी की कीमत अलग-अलग हो गई थी । जीएसटी का पुरे देश में लागु करने की प्रक्रिया बेहद ही कठिन थी।

जीएसटी के बिना व्यवसाय कर पाना काफी मुश्किल था क्युकी अगर किसी चीज को दुसरे राज्य से लाना या बेचना होता है तो उन्हें काफी समस्या होती थी लेकिन अब जीएसटी (GST) के लागु होने के बाद टैक्स सिस्टम (Tax System) और अलग अलग टैक्स देने के पुरे तरीके से को ही बदल दिया है।

अगर किसी उत्पाद या वस्तु पर जीएसटी (GST) लगता है तो उसको वह दो भागों में बांटा जाता है:-

  • एसजीएसटी (SGST) :- जिसमें एसजीएसटी (SGST) यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(State Goods and Services Tax) 
  • सीजीएसटी (CGST) :- सीजीएसटी (CGST) यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(Central Goods And Services Tax) है।

GST Registration के नियम क्या-क्या है?

  • यह लिमिट केवल Sale of Goods पर ही लगती है, Services के लिए यह लागू नहीं होती।

Mandatory GST Registration:-

  • अनिवासी भारतीय (NRI) , ई-कॉमर्स संस्थाए (E-Commerce), ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं , टीडीएस के लिए पात्र व्यक्ति (TDS Deductor) आदि को Mandatory GST Registration करवाना है।

Voluntary GST Registration:-

  • इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलना , बिना रोकटोक के Interstate Supply करना, ई – कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा व्यापार करने की आजादी , वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होना। आदि को Voluntary GST Registration करवाना है।
  • जिन वस्तुओ पर GST नहीं लगता व्यापारी उस माल की सप्लाई नहीं कर सकते।
  • जहाँ व्यापार हो रहा है वहा व्यापारी को दर्शाना होगा की वह Composition Scheme के तहत व्यापार कर रहा है।
  • जीएसटी के भुगतान में की गई आपूर्ति पर जीएसटी, रिवर्स चार्ज पर टैक्स और अपंजीकृत डीलर से खरीद का टैक्स शामिल होगा।
  • Dealer को Reverse Charge Mechanism लेनदेन के तहत सामान्य दरो पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
  • Composition Dealer अंतर-राज्य आपूर्ति (Inter State Supply) नहीं कर सकते।
  • आपको Fixed Rate से अपने Turnover पर GST Pay करना होगा, जिससे कि
  • वे Input Credit के लिए क्लेम नहीं कर सकते।
  • एक वर्ष में Goods की सप्लाई के साथ अधिकतम 5 लाख तक की Services प्रदान की जा सकती है
  • आपको बता दें कि जिन वस्तुओ पर GST नहीं लगता व्यापारी उस माल की सप्लाई नहीं कर सकते
  • आप Composition Dealer अंतर-राज्य आपूर्ति (Inter State Supply) नहीं कर सकते
  • व्यापारी जहां पर भी व्यापार कर रहा है उसे दर्शाना होगा की वह Composition Scheme के तहत व्यापार कर रहा है।
  • जो भी Dealer होगा उस को Reverse Charge Mechanism लेनदेन के तहत सामान्य दरो पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
  • इस बात का ध्यान रहें कि Composition Scheme के मध्याम से व्यापारी अपने कस्टमर से GST वसूल नहीं कर सकता, व्यापारी को GST का भुगतान करना होगा, इसीलिए अब उसे Tax Invoice की जगह Bill of Supply इशू करना होगा

आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जीएसटी फुल फॉर्म

GST के प्रकारफुल फॉर्महिंदी में फुल फॉर्म
GSTGoods and Services Taxवस्तु सेवा कर
SGSTState Goods and Services Taxराज्य माल और सेवा कर
CGSTCentral Goods and Services Taxकेंद्रीय माल और सेवा कर
IGSTIntegrated Goods And Service Taxएकीकृत माल और सेवा कर

GST Registration के लाभ

  • GST के कारण लंबे समय में वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आएगी, क्योंकि पहले कई मूल्य वर्धित कर (वैट) की वजह से माल और सेवाओं की कीमत में बढ़ोतरी का कारण बने।
  • GST Registration छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ा लाभ है, क्योंकि वे समय लेने वाली कराधान प्रक्रिया से बच सकते हैं और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
  • GST Registration कपड़ा उद्योग जैसे असंगठित क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक विनियमन लाएगा।जीएसटी इस विसंगति को ठीक करने का प्रयास करता है।
  • यह पूरी तरह से एक संघटित प्लेटफॉर्म है, जो जीएसटी गतिविधियों के संचालन को सरल और सुनिश्चित करेगा।
  • इससे पहले,केंद्र सरकार को कई अप्रत्यक्ष करों को संचालित करने का कार्य करना पड़ता था। जो की बेहद कठिन था, लेकिन GST और GST नेटवर्क (GSTN), GST ऑपरेशन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को संचालित करेगा।
  • 20 लाख से कम टर्नओवर वाले सेवा प्रदाताओं को जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में, यह सीमा 10 लाख रुपये है।

GST Number Registration के लिए जरुरी Documents

  • Account Details
  • व्यवसाय का पता प्रमाण
  • Roc Copy of the Company
  • आवेदक का पैन कार्ड (Pan Card)
  • Electricity Bill Or Landline Bill.
  • MOA or AOA Registration Certificate
  • Bank Statement Related To Business
  • व्यवसाय, फर्म, या व्यक्ति का बैंक खाता विवरण
  • प्रमोटरों या भागीदारों का पैन कार्ड या आधार कार्ड
  • आपके व्यवसाय का निगमन प्रमाणपत्र या साझेदारी विलेख
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (A Code-Size Photo)

अगर आपको कोई भी Documents Resize करना है तो आप इस वेबसाइट Photo/Signature Resize के थ्रू कर सकते हैं

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Note:-
GST Registration के समय आपको अपनी और अपने व्यवसाय से जुडी साडी जानकारी सही सही ही देनी है। जितनी आपकी इनकम होती है उसका ब्यौरा भी सम्पूर्ण देना है , अन्यथा आपका GST Registration Form निरस्त हो जायेगा

GST Registration Kaise Kare Full Process Video

जीएसटी पंजीकरण कैसे करें?

जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना एक बहुत ही आसान प्रोसेस है. अक्सर आप भी यह सोचते होंगे कि जीएसटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है? आप घर बैठे ही यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऊपर बताए गए सभी डाक्यूमेंट्स चाहिए, साथ में आपके पास एक कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. हम आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं जिसका उपयोग करके आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन आसानी से पूरा कर पाएंगे.

  • जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
  • उसके बाद आपको Services टैब पर क्लिक करना है.
  • उसके बाद आपको Registeration के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
  • उसके बाद आपको New Registration के विकल्प पर क्लिक करना है.
  • आपके सामने जीएसटी के लिए आवेदन करने हेतु एक फॉर्म खुलेगा.
  • इस फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसे ध्यान पूर्वक आपको दर्ज करना है.
    • ‘I am a’ ड्रॉप-डाउन मेनू क्लिक करके ‘Taxpayer’ सेलेक्ट करे
    • अब अपना राज्य और जिले का सेलेक्ट करें
    • बिज़नस का नाम भरें
    • बिज़नस का पैन नंबर दर्ज़ करें
    • अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरें
    • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद कैप्चा-कोड डालकर ‘Proceed’ पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी आएगा.
  • ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद Proceed पर क्लिक करें.
  • उसके बाद आपको स्क्रीन पर एक टी आर एन नंबर नजर आएगा उसे नोट करके रख लीजिए.
  • उसके बाद एक बार आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और New Registration पर क्लिक करना है.
  • उसके बाद आपको TRN का विकल्प नजर आएगा उस पर क्लिक करें.
  • TRN नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरने के बाद Proceed पर क्लिक करें.
  • उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था उस पर एक ओटीपी आएगा.
  • ओटीपी दर्ज करने के बाद Proceed पर क्लिक करें.
  • उसके बाद आपको अगली स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति नजर आएगी, दाएं तरफ आपको Edit का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें.
  • यहां पर आपको 10 सेक्शन में अलग-अलग जानकारी और डाक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसकी लिस्ट आपको नीचे दे रहे हैं
    • फोटो
    • बिजनेस का एड्रेस प्रूफ
    • बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा और IFSC कोड हो.
    • ऑथराइज़ेशन फॉर्म
    • टैक्सपेयर का कॉन्स्टिट्यूशन
  • उसके बाद अगले स्टेप में आपको वेरिफिकेशन पेज पर जाना होगा और वहां पर नीचे बताए गए 3 तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके डिक्लेरेशन चेक करना होगा.
    • मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से
    • आधार कार्ड के माध्यम से
    • डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से
  • जब आपकी ऊपर बताई गई सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो आपके पास एप्लीकेशन सबमिट होने का एक मैसेज और ईमेल आईडी आएगी, जिसमें आपका रेफरेंस नंबर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखा होगा.
  • उसके बाद आप समय-समय पर जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ARN का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

GST Registration Time Limit

देखिये GST Registration Time Limit काफी आसन है , जीएसटी कानून के अनुसार GST Registration से 30 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन कोई व्यवसाय GST Registration के लिए Liable होता हैं और वह व्यवसाय 20 लाख रूपये (पूर्वोतर राज्यों में 10 लाख रूपये) की लिमिट को पार करता हैं , उस दिन से ठीक 30 दिनों के भीतर-भीतर GST Registration करवा लेना आवश्यक हैं।

जब भी कोई व्यवसाय, GST Registration की अनिवार्यता की अन्य परिस्थितियों जैसे Inter-State Supply करना या E-Commerce Operator के द्वारा माल बेचना आदि परिस्थितियों के अंतर्गत कवर होता हैं उस दिन से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना होता हैं।

GST Registration ना करवाने और पेनल्टी

GST Rules के अनुसार अगर कोई व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर काफी ज्यादा है और वह जीएसटी के दायरे में आता है, लेकिन जीएसटी के दायरे में आने के बाद भी अगर कोई व्यापारी द्वारा GST Registration नहीं करवाया जाता है या टैक्स नहीं भरा रहा है या कम टैक्स भर रहा है , ऐसी परिस्थिति में वह व्यापारी कानून की नजर में अपराधी साबित हो सकता है , क्योंकि उस पर टैक्स न भरने या टैक्स की चोरी करने के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती हैं। जिसके कारण व्यापारी को भारी Penalty भरनी होगी।

आपको बता देगी GST Rules के अनुसार अगर कोई व्यापारी टैक्स चोरी के अंतर्गत साबित होता है किया, टैक्स भुगतान नहीं करने या कम टैक्स भरने के आरोप में दोषी साबित होता है तो उसे 10,000 या देय टैक्स की राशि का 10% जो भी ज्यादा हो का जुर्माना भरना होगा। अगर सीधी भाषा में कहें तो पूरा टैक्स भरने के बाद 10,000 रुपये न्यूनतम राशि का जुर्माना देना होगा।

जानिए जीएसटी आने से किन टैक्सों को हटाया

Central Taxes Those Replaced By GST
(केंद्र के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा)
State Taxes those Replaced By GST (राज्यों के वो टैक्स जिनकी जगह जीएसटी लेगा)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क
मेडिकल और टॉयलट संबधी निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

सूती वस्त्र व संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

कस्टम ड्यूटी, विशेष कस्टम डयूटी

सर्विस टैक्स, सेस और सरचार्ज
वैट, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर,

विलासिता कर, प्रवेश कर,

सभी प्रकार के मनोरंजन कर

जो स्थानीय निकायों के अलावा लगते थे(विज्ञापन कर)

लॉटरी, सटटा और जुआं पर टैक्स

उपकर और अधिभार

How To Check GST Registration Online Status

  • सबसे पहले आपको उपर दी गई लींक से आधिकारिक वेबसाइट पर आना है।
  • इसके बाद आपको GST Service के Registration आप्शन में जाकर  Track Application Status पर क्लिक करना है।
GST Registretion status Check
  • अब आपके सामने Track Application Status पेज ओपन हो जायेगा।
  • अब आपना GST Registration Number का GST Registration Online Status पता कर सकते है।

How To Download GST Registration Certificate Online

  • GST Certificate Download in Hindi Process इस प्रकार है।
  • सबसे पहले आपको GST Portal पर जाना है।
  • इसके बाद आपको लोगइन करना है।
  • लोग इन करने के बाद आपके सामने होम पेज पर GST Services में User Services में जाकर View/ Download Certificate आप्शन को चुनना है।
GST Certificate Download Kaise Kare ?
GST Certificate Download Kaise Kare ?
  • अब आपके सामने Download GST Certificate का आप्शन आएगा जीस पर क्लिक करके आप अपना GST Registration Certificate Download online कर सकते है।

GST Search By PAN

  • सबसे पहले आपको GST की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना है।
  • होमपेज पर आपको Search Taxpayer के विकल्प के अंतर्गत Search by PAN का विकल्प नजर आएगा उस पर क्लिक करे।
  • एक नया पेज आपके सामने खुलता है जहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करके Search बटन पर क्लिक करना है।
  • आपकी चाही गई जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी।

PAN Card से GST नंबर ढूंढें

  • इसके लिए आपको आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करके वेरीफाई करना है।
  • उसके बाद आपके GST नंबर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे।

GST Number Search & Verification

  • सबसे पहले आपको GST की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना है।
  • होमपेज पर आपको Search Taxpayer के विकल्प के अंतर्गत GSTIN/UIN of the Taxpayer का विकल्प नजर आएगा उस पर क्लिक करे।
  • उसके बाद GSTIN नंबर दर्ज करे और SEARCH बटन पर क्लिक करे।
  • उसके बाद GST नंबर से सम्बंधित सभी जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर नजर आने लगेगी जिसे आप वेरीफाई कर सकते है।

Frequently Asked Questions FAQ

Q1. GST फुल फ्रॉम इन हिंदी?

Ans जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है।

Q2. GST कितने प्रकार का होता है?

Ans GST दो प्रकार का होता है:-1. SGST 2. CGST

Q3. GST Registration Fees कितनी है?

Ans GST Registration के लिए आपको कोई शुक्ल नहीं देना है।

Q4. GST Registration किसे करना जरूरी है?

Ans वह व्यक्ति या व्यवसाय जिसका सालाना आय 20 लाख रूपये है , उन्हें GST Registration करवाना जरूरी है।

Q5. GST का फुल फ्रॉम क्या हैं ? GST Full Form?

Ans GST meaning in English: Goods and Services Tax

Q6. GST Registration के लिए टाइम लिमिट क्या है?

Ans जब आपकी आय या आपके व्यावसाय की द्वारा होने वाली आय 20 लाख के पार हो जाती है, तब से लेकर 30 दिनों के अन्दर अन्दर आपको GST Registration करवाना ही है ।

Q7. GST Registration के लिए ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

Ans GST Registration के लिए ऑफिसियल वेबसाइट gst.gov.in/registration है।

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