Name of service:- | Muslim Parityakta – Divorced Women Assistance Scheme |
Post Date:- | 10/07/2023 09:00 AM |
Post Update:- | |
Post Type:- | Sarkari Yojana |
Apply Mode:- | Online & Offline Apply Mode |
Organization:- | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
Short Information:- | बिहार सरकार द्वारा मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से तलाकशुदा महिला सहायता योजना की शुरुआत की है। इसी योजना के अंतर्गत आवेदक महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं। इसी योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। |
Muslim Parityakta – Divorced Women Assistance Scheme
मुस्लिम समुदाय में महिला परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनकी जिंदगी को आर्थिक परेशानियों से दूर करने के लिए सरकार ने तलाकशुदा सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत इन महिलाओं को एकमुश्त ₹25000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती हैं तो हम आपको इस आर्टिकल में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
इस आर्टिकल को पढ़कर आपको इस योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी।
Muslim Parityakta – Divorced Women Assistance Scheme क्या है?
हमारे समाज में कई प्रकार की कुर्तियां है जिनसे अल्पसंख्यक समुदाय भी अछूता नहीं है। धार्मिक और सामाजिक स्तर पर तलाक होना या एक दूसरे का परित्याग कर देना रिश्तो को तार-तार कर देता है। इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए सरकार भी हमेशा ही प्रयास करती रहती है। अल्पसंख्यक समुदाय में ऐसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं की आवेदन की सभी प्रकार से जांच-पड़ताल की जाती है। उसके बाद ही इस योजना के अंतर्गत लाभ राशि अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का लाभ जिंदगी में सिर्फ एक बार उठाया जा सकता है। ऐसी महिलाएं जिनके पति ने 2 साल से अधिक समय तक उनका त्याग कर दिया है अथवा उनको तलाक दे दिया है इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
इस योजना का क्या लाभ हैं?
- बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से तलाकशुदा और परित्याग हो चुकी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का मौका मिलेगा।
- ₹25000 की आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा।
- ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा है आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी जिंदगी गुजारने का कोई भी साधन उनके पास नहीं है उनके लिए यह आर्थिक सहायता काफी लाभदायक होगी।
- ऐसी महिलाएं जिनके प्रति मानसिक रूप से बीमार है और परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- ऐसी योजना के माध्यम से महिलाओं को समाज ने प्रताड़ित होने से बचाया जाएगा।
- महिलाओं को जब इस प्रकार से आर्थिक सहायता मिलेगी तो वह है आत्मनिर्भर और सशक्त बन कर अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
इस योजना का क्या पात्रता हैं?
- इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना आवश्यक है।
- महिला के परिवार की आय अधिकतम ₹400000 सालाना से अधिक नहीं हो।
- महिला के पास पति से अलग होने का अथवा तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र और दो स्थानीय गवाह होना आवश्यक है।
- ऐसी महिलाएं जिनका पति द्वारा 2 वर्ष से अधिक समय तक परित्याग किया गया है और उनके जीवन यापन की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- ऐसी महिलाएं जिन को पति ने तलाक दे दिया है और उनके जीवन यापन की अब कोई व्यवस्था नहीं है उन्हें इस योजना का पात्र माना जाएगा।
- अगर तलाक मिलने अथवा परित्याग होने के बाद महिला दोबारा से शादी कर लेती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
Documents Required
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- दो स्थानीय गवाह और उनका पता
- आवेदक महिला का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक महिला का निवास प्रमाण पत्र
- पति के साथ हुए तलाक का प्रमाण पत्र
- आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक महिला की बैंक अकाउंट की डिटेल
अगर आपको कोई भी Documents Resize करना है तो आप इस वेबसाइट Photo/Signature Resize के थ्रू कर सकते हैं
Important Link
Application Form | Download Now |
Deendayal Antyodaya Yojana | Apply Now |
Bihar Vidhwa Pension Yojana | Apply Now |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana | Apply Now |
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Note:- |
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मैं आपको इस आर्टिकल में नीचे बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। इसके लिए आपको आर्टिकल को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना है। |
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Offline Apply Process
अगर आप बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुस्लिम तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला सहायता योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताये गए स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- यहां पर होम पेज पर आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा, वहां से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर ले।
- इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसमें जो भी जानकारी आपके पूछे जा रही है वह आपको ध्यान पूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, आपको इसके साथ अटैच करनी है।
- उसके बाद इस आवेदन फॉर्म को पासपोर्ट फोटो लगाकर अपनी सही जगह पर सिग्नेचर करने के बाद आपको अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करवा देना है।
- इस आवेदन का अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
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Frequently Asked Questions FAQ
Q1. बिहार मुस्लिम तलाकशुदा महिला सहायता योजना का संचालन कौन सा डिपार्टमेंट करता है?
Ans इस योजना का संचालन बिहार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करता है।
Q2. मुस्लिम महिला परित्यक्ता योजना बिहार में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
Ans इस योजना में आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है आप जब चाहे इसमें आवेदन कर सकते हैं।
Q3. मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला सहायता योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है?
Ans इस योजना के तहत ₹25000 आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q4. अगर तलाकशुदा महिला रोजगार करती है तो क्या उसे इस योजना का लाभ मिलेगा?
Ans महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹400000 से अधिक नहीं होनी चाहिए तब आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा।
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